Bliaspur: ‘साउंड लिमिटर लगाने का प्रावधान सिर्फ कागजों में है’, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित PIL मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी
बिलासपुर. बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान के तौर पर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार की युगल पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन ने 4 नवंबर, 2019 को प्रत्येक साउंड सिस्टम और पब्लिक एड्रेस सिस्टम में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए साउंड लिमिटर लगाना अनिवार्य किया है। अधिसूचना के अनुसार कोई भी निर्माता, व्यापारी, दुकानदार या एजेंसी, ध्वनि सिस्टम या पब्लिक एड्रेस
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