प्राइवेट स्कूल के लिए फीस विनियमन प्रारूप पर 15 मई तक सुझाव आमंत्रित… मंत्रिपरिषद की उप समिति की बैठक में लिया गया निर्णय…
इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अशासकीय शालाओं के लिए छत्तीसगढ़ फीस विनियमन अधिनियम 2020 बनाने का निर्णय लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा फीस विनियमन के प्रारूप की विभिन्न धाराओं पर बिन्दुवार सुझाव सर्वसाधारण से विभाग के ई-मेल कचपमिम2020/हउंपसण्बवउ पर आमंत्रित किए गए है। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव स्कूल शिक्षा विभाग के ई-मेल पर 15 मई को अपरान्ह 3 बजे तक भेज सकता हैं। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आज इस संबंध में सर्वसाधारण के लिए सूचना जारी कर दी गई
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