unnatural sexual

Madhya Pradesh

अपनी पत्नी से अप्राकृतिक संबंध बनाना अपराध नहीं, पति इस आरोप से बरी

इंदौर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 40 साल के एक शख्स को अप्राकृतिक यौन कृत्य करने को लेकर उसकी 31 वर्षीय पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप से बरी कर दिया है। मौजूदा कानूनी प्रावधानों और न्याय दृष्टांतों के हवाले से अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि वैवाहिक संबंध बरकरार रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किसी भी यौन कृत्य को बलात्कार नहीं माना जा सकता और ऐसे में सहमति का कोई महत्व नहीं रह जाता, बशर्ते पत्नी 15 साल से कम उम्र की ना हो।

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