पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहींः हाईकोर्ट
ग्वालियर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच अप्राकृतिक यौन संबंध से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत दर्ज अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप को निरस्त कर दिया, लेकिन दहेज प्रताड़ना और मारपीट से जुड़े आरोपों को बरकरार रखा. कोर्ट ने साफ कहा कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन इच्छा के विरुद्ध ऐसा करना और मारपीट करना क्रूरता के दायरे में आता है. इस फैसले से पति
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