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UGC गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा, बिना परीक्षा पास नहीं किया जा सकता…

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्सेज की फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर यूजीसी के दिशा-निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी की अनुमति के बिना राज्य एग्जाम रद्द नहीं कर सकते। छात्रों को पास करने के लिए एग्जाम जरूरी हैं। राज्यों को 30 सितंबर तक एग्जाम कराने होंगे। यूजीसी ने शीर्ष अदालत को बताया था कि विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को कोविड-19 महामारी के बीच फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित कराने के

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