बिना टिकट यात्रा पड़ी भारी, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
खंडवा मध्य प्रदेश के खंडवा में पहली बार दो से ज्यादा बार बिना टिकट ट्रेन में सफर करते हुए पकड़ाए तीन आरोपियों को कोर्ट ने 52 दिन की जेल की सजा सुनाई है। दरअसल कोर्ट ने माना कि दो या तीन से ज्यादा अपराध करने वालों का सिर्फ जुर्माना देकर छोड़ना उचित नहीं जेल भेजना उचित होगा। अधिवक्ता वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने फैसला सुनाया है जिसमें बुरहानपुर के शेख जाकिर नासिर व मीनाक्षी को रेलवे अधिनियम की धारा 147, 145, 146 में दोष
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