छत्तीसगढ़-महासमुंद के बेलसोंडा गाँव पहुँची खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम, तंबाकू उत्पाद के उपयोग व बिक्री पर काटे चालान
महासमुंद. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत नियंत्रक के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक में दिए गए निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से औषधि निरीक्षक श्री अखिलेश पांडे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती ज्योति भानु के द्वारा ग्राम बेलसोंडा में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर चालानी कार्यवाही की गई। औषधि निरीक्षक श्री अखिलेश पांडे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती ज्योति भानु के द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 में सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध, 06 अ नाबालिकां के तंबाकू उत्पाद के
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