उच्च न्यायालय ने किसान आत्महत्या संबंधी पोस्ट को लेकर सूर्या के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी खारिज की
बेंगलुरु कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी खारिज कर दी है। हावेरी पुलिस ने सोशल मीडिया पर की गयी एक पोस्ट के सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 350 (2) के तहत उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी। सूर्या ने एक किसान की आत्महत्या को लेकर यह पोस्ट की थी और उसे वक्फ बोर्ड के कथित जमीन दावे से संबद्ध बताया था। सूर्या द्वारा दायर की
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