राज्यों को खनिज संपदा पर टैक्स लगाने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान बेंच का 8:1 के बहुमत से फैसला
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि राज्य सरकारों को खनिज संपदा पर टैक्स लगाने का अधिकार है। शीर्ष अदालत की नौ सदस्यीय संविधान बेंच ने 8:1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि राज्यों के इस अधिकार को केंद्रीय कानून माइंस ऐंड मिनिरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत आठ जजों ने ये फैसला दिया है, जबकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस फैसले के उलट फैसला दिया है। संविधान बेंच ने
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