सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग का बड़ा फैसला सुनाया, ‘जिस हॉस्पिटल से बच्चा चोरी हो, उसका लाइसेंस रद्द करो’
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जिस अस्पताल से बच्चा चुराया जाता है उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले का सख्ती से पालन किया जाए। बता दें कि वाराणसी और आसपास के अस्पतालों से बच्चों की चोरी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2024 में आरोपियों को जमानत दे दी थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक देशव्यापी
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