Section 163 Will Implement

Madhya Pradesh

भोपाल में 1-5 दिसंबर तक धारा 163 लागू, प्रदर्शन और रैलियां पूरी तरह प्रतिबंधित

 भोपाल  मध्य प्रदेश विधानसभा के 7वें सत्र 1 से 5 दिसंबर को देखते हुए पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत राजधानी भोपाल में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा संभावित विरोध-प्रदर्शन और रैलियों की आशंका को देखते हुए लगाए गए हैं। किन क्षेत्रों में लागू रहेगा आदेश Read moreमहाकाल मंदिर में भक्त की जेब से 11 हजार रुपये चोरी, सीसीटीवी में नजर आए चार बदमाशशहर के लिली टॉकीज इलाके से लेकर 7वीं बटालियन,

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