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रायपुर : छत्तीसगढ़ रेरा का बड़ा कदम: बिना पंजीकरण वाले प्रोजेक्ट्स पर कसा शिकंजा

रायपुर, छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने ऐसे 106 प्रोजेक्ट्स की पहचान की है जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से स्वीकृत होने के बावजूद अब तक रेरा अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हुए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन प्रोजेक्ट्स का निर्माण अथवा विक्रय कार्य बिना वैधानिक रेरा पंजीकरण के किया जा रहा था, जो कि न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उपभोक्ताओं के

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छत्तीसगढ़-रायपुर की साम्राज्य रेसीडेन्सियल सोसायटी को 45 दिनों में हस्तांतरित करें, RERA का आधारशिक्षा डेव्हलपर्स को आदेश

रायपुर। साम्राज्य रेसीडेन्सी खमतराई के रहवासियों की शिकायत पर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने आधारशिला डेव्हलपर्स के खिलाफ आदेश पारित किया है. इसमें 45 दिनों के भीतर सौर ऊर्जा संयंत्र सोसायटी को हस्तांतरित कर विद्युत ऑडिट कराते हुए जरूरत के हिसाब से ट्रांसफार्मर की क्षमता को अपग्रेड करने कहा है. इसके अलावा सोसायटी के पक्ष में अन्य आदेश भी दिए हैं. साम्राज्य रेसीडेन्सी रेसीडेन्सियल को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी की आधारशिला डेव्हलपर्स के खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें प्रोजेक्ट के ब्रोशर का जिक्र करते हुए बताया गया कि उन्हें

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