जज ने कहा, ‘होटल में मिलने के पहले पीड़िता आरोपी को ठीक से नहीं जानती थी क्या, वह उनकी पहली मुलाकात थी
नागपुर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में एक रेप केस की सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने दोषी को बरी कर दिया। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी समझदार लड़की पहली बार में किसी लड़के के साथ होटल के कमरे में नहीं जाएगी। दरअसल, साल 2017 में लड़की ने दोषी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता का कहना था कि लड़के ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें साझा की हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस गोविंद सनप कर रहे थे। लाइव लॉ के अनुसार, उन्होंने रेप केस में पीड़िता
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