Public Safety Act

Madhya Pradesh

मोहन सरकार ने लोक सुरक्षा कानून का ड्रॉफ्ट किया तैयार, अब रैली-जुलूस जैसे आयोजनों की CCTV रिकॉर्डिंग जरूरी

भोपाल मध्यप्रदेश में सरकार ने लोक सुरक्षा कानून (Public Safety Act) लागू करने की तैयारी कर ली है. इस कानून के तहत रैली-जुलूस, धार्मिक कार्यक्रमों में अब सीसीटीवी (CCTV) जरूरी होगा, यही नहीं दो महीने तक सभी वीडियो फुटेज (CCTV Footage) संभाल कर रखना होगा. सीसीटीवी लगाने का खर्च संबंधित प्रतिष्ठान या कार्यक्रम के आयोजकों को उठाना पड़ेगा. जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा. गृह विभाग (Home Department) ने लोक सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. ड्राफ्ट के मुताबिक, शादी चाहे मैरिज गार्डन में हो

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