Pregnancy Test

Madhya Pradesh

हाईकोर्ट का निर्देश रेप की प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच में गर्भावस्था परीक्षण अनिवार्य रूप होगा

जबलपुर  मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िताओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जब भी किसी दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जांच की जाए, तो उसी समय उसका प्रेग्नेंसी (गर्भावस्था) टेस्ट भी अनिवार्य रूप से किया जाए. यह आदेश हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) को सीधे तौर पर दिया है. हाईकोर्ट ने डीजीपी से कहा है कि वह प्रदेश के सभी जिलों के एसपी (पुलिस अधीक्षक) को इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी

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