यौन अपराधों के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को एक और झटका, जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली यौन अपराधों के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को एक और झटका देते हुए बेंगलुरु की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्व सांसद और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ होलेनरासीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत के संबंध में बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, विशेष लोक अभियोजक ने जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत को बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप लगाया गया है। अभियोजक ने तर्क दिया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए
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