पुणे पोर्शे हादसा: नाबालिग को नहीं मिली राहत HC में याचिका
पुणे पुणे के पोर्शे कार हादसे में नाबालिग आरोपी की मौसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में नाबालिग की रिहाई की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि अवैध और मनमाने तरीके से नाबालिग को हिरासत में भेजा गया है। शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले में किसी प्रकार का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार करते हुए याचिका पर 20 जून को सुनवाई रखी है। याचिका के मुताबिक, किशोर न्याय कानून के प्रावधानों के तहत नाबालिग को हिरासत में रखना
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