केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में फल, सब्जी और खाद्य पदार्थ बेचने वालों का अब मुफ्त होगा पंजीयन, नहीं देना होगा शुल्क
भोपाल केंद्र सरकार ने सब्जी-फल या खाने की अन्य सामग्री घूमकर बेचने वालों को बड़ी राहत दी है। अब वह खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) में पांच वर्ष के लिए अपना पंजीयन निशुल्क करा सकेंगे। प्रतिवर्ष सौ रुपये निर्धारित पांच वर्ष का पंजीयन शुल्क 500 रुपये अब उनसे नहीं लिया जाएगा। उन्हें दूसरा लाभ यह होगा कि पंजीयन नहीं होने के कारण लगने वाले अर्थदंड व अन्य कार्रवाई से वे बच सकेंगे। पंजीयन नहीं होने पर एडीएम द्वारा पांच हजार रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक अर्थदंड लगाया
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