opium poppy

Madhya Pradesh

MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला अफीम पोस्त की खेती पर NDPS अधिनियम की धारा 37 लागू नहीं होगी…

जबलपुर  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस फैसले में कहा गया है कि अफीम पोस्त की खेती के संबंध में छोटी और व्यावसायिक मात्रा को एनडीपीएस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, अफीम पोस्त की खेती पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 लागू नहीं होगी। 10 साल की सजा का था प्रावधान अफीम पोस्त की व्यावसायिक उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री रखने पर 10 साल के कठोर कारावास का प्रावधान है। यह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 (सी) के

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