बगैर दोनों पक्षों को सुने नहीं दे सकते नीट पेपर लीक पर CBI जांच का फैसला: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली NEET परीक्षा को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान काउंसलिंग रोकने और तत्काल सीबीआई जांच का आदेश देने से इन्कार कर दिया है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने सीबीआई जांच की मांग पर कहा कि बिना दूसरे पक्षों को सुने ये आदेश तुरंत नहीं दिया जा सकता है. सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात आज सुनवाई के लिए आई चार याचिकाओं में से एक याचिका में नीट परीक्षा के पेपर लीक की CBI जांच
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