NDPS केस: 4 आरोपियों को 15-15 साल की सजा, एक आरोपी अब भी फरार
रायपुर राजधानी के खमतराई थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट निट्रा-10 की अवैध बिक्री करते पकड़े गए चार आरोपियों को कोर्ट ने 15-15 साल की कठोर सजा और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) पंकज सिन्हा की अदालत ने सुनाया है. मार्च 2021 में खमतराई पुलिस ने बंजारी मंदिर के पीछे घेराबंदी कर अतुल शर्मा, विनीत शुक्ला, नरेंद्र शर्मा, पदुम कुमार सिंह और युवराज शर्मा को पकड़ा था. इनके पास से अलग-अलग स्ट्रीप और डिब्बों में रखी कुल 10 हजार निट्रा-10 टेबलेट
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