दुष्कर्म की शिकार युवती का गर्भपात कराना खतरे से खाली नहीं, MP HC का काउंसलिंग पर जोर
जबलपुर दुष्कर्म पीड़िता की गर्भावस्था 30 सप्ताह से अधिक होने के बाद भी पैरेंट्स बेटी का गर्भपात करवाना चाहते हैं. इस मामले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाई कोर्ट ने गर्भपात के संबंध में अशिक्षित माता-पिता तथा पीड़िता की फिर से काउंसलिंग करने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में कहा है “महिला न्यायिक अधिकारी डॉक्टरों की टीम और सीडब्ल्यूसी के एक सदस्य के साथ माता-पिता को समझाएं.” मेडिकल रिपोर्ट में गर्भावस्था 30 सप्ताह की मामले के अनुसार दुष्कर्म
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