MP High Court

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पति के पास पत्नी की बेवफाई का सबूत, MP हाईकोर्ट ने इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत तस्वीरों को माना सही

जबलपुर  जबलपुर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि विवाहेतर यौन संबंध के आधार पर तलाक की डिक्री जारी करने में 65-बी सर्टिफिकेट के बिना तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्टिस विशाल धगट और जस्टिस बी पी शर्मा की युगलपीठ ने यह स्पष्ट किया कि शादी के मामलों में इंडियन एविडेंस एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं होता है। कोर्ट ने इस आधार पर दायर एक अपील को खारिज कर दिया। महिला ने दी थी तलाक को चुनौती यह मामला बालाघाट की एक महिला

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कटनी हत्याकांड में बड़ा फैसला: भाजपा नेता नीलू रजक के आरोपी अकरम खान के घर पर हाईकोर्ट ने 15 दिन का बुलडोजर रोक

जबलपुर  हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कटनी में भाजपा नेता नीलू रजक की गोली मारकर हत्या के आरोपित अकरम खान का मकान गिराने पर 15 दिन की रोक लगा दी है। कोर्ट ने 15 दिन के भीतर अगर चाहे युगलपीठ में अपील के लिए भी स्वतंत्र किया है। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता के पास मकान के वैध दस्तावेज नहीं है। हत्या के आरोपित अकरम खान के भाई इमरान खान ने मकान तोड़ने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

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MP हाईकोर्ट का आदेश: बिना अनुमति कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, ‘ग्रीन कवर नष्ट करना विनाश है

जबलपुर  एमपी हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि ग्रीन कवर को नष्ट करना विकास नहीं विनाश है। खुशनसीब हैं वो जो मध्य प्रदेश में रहते हैं। पेड़ों को काटने की अनुमति देने वाले अधिकारी प्रदूषित प्रदेश में जाकर रहें, तब उन्हें इसका महत्व पता चलेगा। विकास के नाम पर दशकों पुराने पेड़ काटना विनाश है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और विनय सराफ की युगलपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सरकार को निर्देशित किया है कि एनजीटी के निर्देश पर गठित 9 सदस्यीय कमेटी की बिना

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इंदौर में बढ़ते हादसों पर हाई कोर्ट सख्त, बोला—चालान नहीं ट्रैफिक नियंत्रण पर दें ध्यान

इंदौर   इंदौर में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए. शहर के एयरपोर्ट रोड पर करीब 2 माह पहले बेलगाम ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया था. इस मामले में दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई चल रही है. हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर पुलिस कमिश्नर पेश हुए. इस दौरान हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर पर चालानी कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए. मामले की अगली सुनवाई

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तलाक के कगार पर थे पति-पत्नी, MP High Court का फैसला बदल सकता है उनकी कहानी

ग्वालियर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में युगल पीठ ने चार साल से विवादों में उलझे एक दंपती को फिर से मिला दिया है। न्यायालय के निर्देश पर 30 दिन साथ रहने के बाद दोनों ने आपसी मतभेद सुलझा लिए और अब उन्होंने तलाक नहीं लेने का फैसला किया है। दंपती ने एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने और पत्नी द्वारा पति को दी गई भरण-पोषण राशि लौटाने पर भी सहमति जताई है। पीठ ने कहा कि जब पति-पत्नी आपसी सहमति से साथ रहना चाहते हैं,

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