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Madhya Pradesh

बालक से गंदी हरकत करने वाले दुष्कर्मी को विशेष न्यायालय ने 20 वर्ष कठोर कारावास सुनाया

 इंदौर  दूसरी कक्षा के बालक से गंदी हरकत करने वाले दुष्कर्मी को विशेष न्यायालय ने 20 वर्ष कठोर कारावास सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि दुष्कर्मी के साथ उदारता दिखाई तो समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। सुनवाई के दौरान बालक बयान से पलट गया था, बावजूद कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर उक्त सजा सुनाई। पीड़ित को प्रतिकर राशि 40 हजार रुपये दिलवाने की अनुशंसा भी की। 23 दिसंबर 2022 को पीड़ित बालक स्वजन के साथ चंदन नगर पुलिस थाने पहुंचा। उसने कहा कि आरोपित मोहम्मद

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