MLA Arif Masood

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सुप्रीम कोर्ट से भोपाल विधायक आरिफ मसूद को राहत, इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज मामले में SIT जांच पर रोक

भोपाल   कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस विधायक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आरिफ मसूद के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने और SIT गठन के निर्देश दिए गए थे। मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आरीफ मसूद को राहत मिली और इस फैसले पर फिलहाल रोक लग गई है। क्या है पूरा मामला Read moreमहाकाल मंदिर में भक्त की जेब से 11

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हाईकोर्ट के निर्देश पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर दर्ज हुई FIR, 10 साल तक की सजा संभव

भोपाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ फ्रॉड मामले में केस दर्ज कर लिया है। आरिफ मसूद भोपाल मध्य से विधायक हैं। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज हुआ है। दोषी पाए जाने पर इन धाराओं में उन्हें 10 साल की जेल हो सकती है। कांग्रेस विधायक पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। कॉलेज की मान्यता के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल यह पूरा मामला इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता से जुड़ा हुआ है।

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भोपाल: विधायक आरिफ मसूद पर धोखाधड़ी की FIR, फर्जी दस्तावेज से कॉलेज मान्यता लेने का आरोप

भोपाल राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। शहर की मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कोहेफिजा थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है। आरोप है कि, विधायक आरिफ मसूद ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने कॉलेज को मान्यता दिलाई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने उनके कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी

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फर्जीवाड़े में फंसे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, हाईकोर्ट ने 3 दिन में FIR दर्ज करने का आदेश दिया

भोपाल  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. यह मामला इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता के लिए फर्जी सेल डीड जमा करने से जुड़ा है. अदालत ने शुरुआती रूप से इसे धोखाधड़ी (IPC की धारा 420, 467, 468) का मामला माना है. जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ तीन दिन के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए.

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हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को गवाहों की सूची पेश करने का अंतिम मौका दिया

भोपाल  भोपाल सेंट्रल सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उन्हें गवाहों की सूची पेश करने का आखिरी मौका दिया है। यह मामला उनके बीजेपी प्रतिद्वंद्वी ध्रुव नारायण सिंह द्वारा दायर चुनाव याचिका से जुड़ा है। दरअसल, ध्रुव नारायण सिंह ने मसूद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने नामांकन के समय चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में एसबीआई से लिए गए लोन की जानकारी छुपाई। यह मामला शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आया था। अगली सुनवाई 22 जनवरी को

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