सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत मंजूर की
नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने परिवहन विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन के एक मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका को गुरुवार को सशर्त मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और याचिकाकर्ता की दलीलें विस्तारपूर्वक सुनने के बाद पूर्व मंत्री की जमानत याचिका मंजूर की। शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने मुकदमे की सुनवाई में शुरू होने
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