Malegaon blast case

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मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला: साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी, कोर्ट ने सबूतों को बताया कमजोर

मुंबई: मुंबई  एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला सुना दिया। 17 साल बाद आए इस फैसले में बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट मिल गई है। डेढ़ दशक से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जस्टिस लाहोटी ने कहा कि इस केस की जांच 3-4 एजेंसियां कर रही थीं। बाइक में बम रखने का कोई सबूत नहीं मिला। कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसके अलावा

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मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत अन्य आरोपी हुए पेश, 31 जुलाई को कोर्ट सुनाएगा

भोपाल मालेगांव बम धमाके के मामले में मुंबई की एक विशेष एनआईए कोर्ट का फैसला टल गया है। अब इस मामले में कोर्ट 31 जुलाई को अपना फैसला सुना सकती है। आपको बता दें कि स्पेशल कोर्ट ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पूर्व सांसद रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत अन्य दोषियों को सजा सुनाने के लिए मुंबई हाईकोर्ट से समय मांगा है। इसी के चलते आज सभी आरोपी एनआईए कोर्ट में पेश हुए थे।  आपको बता दें कि, 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में ब्लास्ट हुआ

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