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Madhya Pradesh

राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए 39 हजार से अधिक बिजली संबंधी प्रकरण निराकृत : ऊर्जा मंत्री तोमर

राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए 39 हजार से अधिक बिजली संबंधी प्रकरण निराकृत : ऊर्जा मंत्री तोमर उपभोक्ताओं को मिली 14 करोड़ रूपये की छूट भोपाल Read moreमहाकाल मंदिर में भक्त की जेब से 11 हजार रुपये चोरी, सीसीटीवी में नजर आए चार बदमाशऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी दी है कि गत दिनों आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश में 39 हजार 337 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में पात्रता अनुसार बिजली उपभोक्ताओं को 14 करोड़ 3 हजार रूपये की छूट दी गई

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दंतेवाड़ा : राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ शुभारंभ

दंतेवाड़ा : राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ शुभारंभ 8 हजार 260 प्रकरणों पर होगी सुनवाई, जिसमें दंतेवाड़ा सहित सुकमा-बीजापुर की होगी सुनवाई दंतेवाड़ा Read moreएंटी नक्सल आपरेशन में एक और बड़ी सफलता पांच लाख का इनामी नक्सली शंकर मारा गया, मृत नक्सली का शव और पिस्टल बरामदराष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार शनिवार को दंतेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विजय कुमार होता ने

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Madhya Pradesh

नेशनल लोक अदालत 13 सितंबर को, बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में होंगे समझौते

भोपाल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। उन्होंने विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए लोक अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। धारा 135 के

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13 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलझेंगे हजारों केस एक ही दिन में

देहरादून  राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर, 2025 को किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के दीवानी व आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाएगी। इनमें धारा 138 के तहत चैक बाउंस से जुड़े एन.आई. एक्ट के मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल, भरण-पोषण और अन्य समझौतायोग्य आपराधिक एवं दीवानी मामले शामिल होंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर के सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस, एन.आई. एक्ट से संबंधित मामले, वाहन दुर्घटना, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), सेवाओं से संबंधित मामलों, भू-अधिग्रहण,

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