छत्तीसगढ़-जांजगीर चांपा में युवक को अजीवन कारावास और अर्थ दण्ड, चरित्र शंका पर टंगिया से की थी पत्नी की हत्या
जांजगीर/चांपा. जांजगीर चांपा जिले में पत्नी की चरित्र पर शंका कर लकड़ी के बेट और टंगीया से वार कर हत्या की थी। जिला न्यायधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आरोपी पति सम्पत सारथी को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए अजीवन कारावास की सजा और 5 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। मामला शिवरीनारायण थाना क्षेत्र का है। शिवरी नारायण थाने में चितरेखा सारथी ने 6.1.2023 को सूचना दी की शाम 3 बजे उसकी बहन सुलेखा सारथी को उसके पति सम्पत सारथी चरित्र शंका को लेकर
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