एलडीए की जानकीपुरम योजना के तहत एक मामले में 4 आरोपियों को 3-4 वर्ष की कठोर कारावास
नई दिल्ली सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, सीबीआई पश्चिम कोर्ट, लखनऊ ने वर्ष 1987-1999 के दौरान, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की जानकीपुरम योजना के तहत भूखंडों के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में 4 आरोपियों को 3-4 वर्ष की कठोर कारावास (आरआई) के साथ कुल 1.25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा पाने वाले आरोपियों में आर.एन. सिंह, तत्कालीन संयुक्त सचिव, एलडीए को ३ वर्ष की कठोर कारावास के साथ 35,000 रुपए का जुर्माना; राज नारायण द्विवेदी, लिपिक, एलडीए को 4 वर्ष
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