Labour Amendment Bill 2025

Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश में महिलाओं को नाइट शिफ्ट की मंजूरी, विधानसभा में श्रम संशोधन विधेयक 2025 पारित

भोपाल   मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में श्रम संशोधन एवं प्रकीर्ण 2025 बहुमत से पारित कर दिया गया. इससे जहां श्रमिकों को फायदा मिलेगा, वहीं यह विधेयक औद्योगिक संस्थानों और दुकानदारों के हित में भी है. इस विधेयक को श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सदन में रखा था. इसमें खास बात यह है कि अब महिलाओं को भी औद्योगिक संस्थानों और दुकानों में नाइट शिफ्ट करने की छूट होगी. यानि अब महिलाएं निजी संस्थानों में भी रातभर काम कर सकेंगी. 90 दिन में 144

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