Jabalpur High Court

Madhya Pradesh

हाईकोर्ट ने एमपीएनआरसी की रजिस्ट्रार और अध्यक्ष को पदों से हटाने का आदेश दिया

जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष डॉ जितेश चंद्र शुक्ला और रजिस्ट्रार श्रीमती अनीता चंद्र को तत्काल पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस एके पालीवाल की युगलपीठ ने कार्यवाही के लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा विभाग को निर्देशित करने हुए आदेश की प्रति भेजने के लिए कहा है. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर को निर्धारित की है. नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के मामले

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