हाईकोर्ट ने एमपीएनआरसी की रजिस्ट्रार और अध्यक्ष को पदों से हटाने का आदेश दिया
जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष डॉ जितेश चंद्र शुक्ला और रजिस्ट्रार श्रीमती अनीता चंद्र को तत्काल पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस एके पालीवाल की युगलपीठ ने कार्यवाही के लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा विभाग को निर्देशित करने हुए आदेश की प्रति भेजने के लिए कहा है. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर को निर्धारित की है. नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के मामले
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