Jabalpur High Court

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MP हाईकोर्ट ने अपीलीय प्राधिकरण पर 25 हजार की कॉस्ट लगाई, दोषियों से वसूली के निर्देश

जबलपुर  अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि में दायर अपील को समय अवधि के आधार पर खारिज कर दिया गया था। जबलपुर हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस ए. के. सिंह की युगलपीठ ने अपीलीय प्राधिकारी की गलती को स्वीकार करते हुए 25 हजार रुपये की कॉस्ट लगाई है। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि कॉस्ट की राशि सरकारी खजाने से नहीं वसूली जाए। सरकार कॉस्ट की राशि दोषियों से वसूल कर सकती है। लक्ष्मी मोटर्स सतना की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि अपीलीय प्राधिकारी

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हाईकोर्ट की आत्मालोचनात्मक टिप्पणी: ‘क्या हम जिला अदालतों के साथ भेदभाव करते हैं?’

जबलपुर  जबलपुर हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की युगल पीठ ने अपने एक आदेश में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट और जिला कोर्ट के बीच सामंत और गुलाम जैसे रिश्ते हैं। जिला कोर्ट के जज हाई कोर्ट जजों से मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बिना रीढ़ की हड्डी वाले स्तनधारी के गिड़गिड़ाने जैसी होती है। हाई कोर्ट के जज खुद को सवर्ण और जिला कोर्ट के जजों को शूद्र समझते हैं। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसले में उच्च

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हाईकोर्ट ने एमपीएनआरसी की रजिस्ट्रार और अध्यक्ष को पदों से हटाने का आदेश दिया

जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष डॉ जितेश चंद्र शुक्ला और रजिस्ट्रार श्रीमती अनीता चंद्र को तत्काल पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस एके पालीवाल की युगलपीठ ने कार्यवाही के लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा विभाग को निर्देशित करने हुए आदेश की प्रति भेजने के लिए कहा है. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर को निर्धारित की है. नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के मामले

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