Monday, January 26, 2026
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Indrani Mukherji

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उच्च न्यायालय ने इंद्राणी को विदेश यात्रा की अनुमति देने का आदेश खारिज किया

मुंबई,  बंबई उच्च न्यायालय ने शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी एवं पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति देने के विशेष अदालत के आदेश को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति श्याम चांडक की एकल पीठ ने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ दायर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ एक गंभीर अपराध के लिए मुकदमा जारी है और मुखर्जी के देश से भागने की आशंका है। अदालत ने कहा, ‘‘याचिका को स्वीकार किया जाता है। आदेश

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