HC का ऐतिहासिक फैसला, सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़ा था मकान,अब देना होगा लाखों का मुआवजा
ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर घर का हिस्सा तोड़ने के खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहे एक व्यक्ति को 18 साल बाद बड़ी जीत मिली है. हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित को 33 लाख 27 हजार रुपये की धनराशि मुआवजे के रूप में दें. यह राशि नगर निगम को चार सप्ताह के अंदर ब्याज के साथ देनी होगी. ये है मामला यह मामला साल 2006 का है. जीवाजी नगर में सड़क चौड़ीकरण का काम
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