चंबल के डकैत पीड़ितों पर हाईकोर्ट का फैसला, अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी; क्या कहता है नियम
ग्वालियर. हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एकल पीठ ने डकैत पीड़ितों को सरकारी नौकरी मिलने पर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने अब देश सिंह नामक युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर, परिवार दस्यु प्रभावित है तो इसका यह मतलब नहीं है कि शासकीय नौकरी के लिए पात्रता मिल जाएगी। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ प्राथमिकता दी जा सकती है। युवक ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए बताया कि डाकुओं ने उसके पिता का अपहरण कर लिया था, जिसमें फिरौती की रकम चुकाने के
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