सिंगरौली में शिक्षा विभाग घोटाले के आरोपी को न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई
सिंगरौली जिला अदालत ने सरकारी खजाने का गबन करने के आरोपी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामदास साकेत को दोषी करार देकर उसे 7 वर्ष के कारावास समेत अन्य धाराओं में सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश वारींद्र तिवारी ने इस मामले में सजा सुनाई और बहुचर्चित शिक्षा विभाग में घोटाले के आऱोपी रामदास साकेत को दोषी करार दिया। क्या है मामला एडवोकेट त्रिपुरारी नाथ पाण्डेय ने बताया कि माड़ा थाना द्वारा वर्ष 2015 में आरोपी रामदास साकेत के विरुद्ध IPC की धारा 420 व 409 के तहद मामला दर्ज किया
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