इंदौर में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि की गई, आदेश जारी
इंदौर मासिक और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतनमान का आदेश श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश इंदौर ने जारी किया है। एक अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन देय होगा। इससे करीब दस लाख दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों को लाभ होगा। श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश इंदौर रजनी सिंह ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन में एक अक्टूबर 2024 से 2275 रुपये प्रतिमाह या 87.50 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि के आदेश जारी
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