कार्यक्रम कैंसिल होने पर मैरिज गार्डन को राशि लौटानी होगी: कंज्यूमर आयोग
भोपाल यदि आपने शादी हॉल या मैरिज गार्डन बुक किया है और किसी कारणवश कार्यक्रम रद्द हो जाता है, तो संचालक को बुकिंग की एडवांस राशि तुरंत लौटानी होगी। संचालक यह कहते हुए राशि वापस करने से मना नहीं कर सकते कि "आगे एडजस्ट कर लेंगे" या "जब कार्यक्रम होगा, तब राशि एडजस्ट कर लेंगे"। यह महत्वपूर्ण फैसला भोपाल कंज्यूमर आयोग ने हाल ही में सुनाया है। कोलार स्थित वैभव मैरिज गार्डन के खिलाफ फैसला भोपाल कंज्यूमर आयोग की बेंच-1 ने कोलार के वैभव मैरिज गार्डन के खिलाफ एक उपभोक्ता
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