शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर भाजपा को कमल चुनाव चिह्न आवंटित करने से रोकने ECI को निर्देश जारी करने की मांग
नई दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को कमल चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग कर रही याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई और कहा कि आप 'प्रसिद्धि' के लिए ऐसा कर रहे हैं। इससे पहले मार्च में भी मद्रास हाईकोर्ट में इस तरह की याचिका दाखिल हुई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी पराले की बेंच ने याचिका को खारिज किया। उन्होंने कहा, 'आप अपने लिए नाम
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