भोपाल में अगर आपका प्लॉट तीन साल से अधिक से खाली पड़ा है तो BDA कर सकता है कार्यवाई
भोपाल एमपी की राजधानी भोपाल में बीडीए के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स में सालों से लोग प्लॉट लेकर छोड़े हुए हैं। यह अब नहीं चलने वाला है। भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने सख्त कदम उठाते हुए कहा है कि अगर आपने बीडीए की कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है और उस पर निर्माण नहीं कराया है, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। बीडीए ने नियम बनाया है कि प्लॉट की रजिस्ट्री के तीन साल के अंदर निर्माण कार्य शुरू करना जरूरी है। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जा
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