Aryan murder case

Madhya Pradesh

बहुचर्चित आर्यन हत्या मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया, आरोपी को 1.60 लाख जुर्माना, 5 अन्य आरोपियों को 7-7 साल की जेल

भिंड जिले के बहुचर्चित आर्यन हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है। जिला न्यायालय ने हत्या के मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास व अन्य 5 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश मनोज कुमार ने 11 वर्षीय मासूम की हत्या के मुख्य आरोपी स्कूल संचालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या के मुख्य आरोपी के साथ साजिश में शामिल व साक्ष्य छुपाने वाले 5 आरोपियों को 7-7 साल जेल की सजा सुनाई । दरअसल 8 नवंबर 2022 को मासूम 11 वर्षीय आर्यन

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