प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में शामिल हितग्राहियों का ईकेवायसी एक से 28 फरवरी तक
भोपाल खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित कर वास्तविक हितग्राहियों को ही निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने और दोहरे/अपात्र/साईलेन्ट हितग्राहियों को पोर्टल से हटाने के लिये ईकेवायसी किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया है कि उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा याचिका क्रमांक एमए No. 94/2022 इन एसएमडब्ल्यू (सी) No. 6/2020 में पारित आदेशानुसार समस्त हितग्राहियों के ईकेवायसी करने की अनिवार्यता है।
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