Akshaya Tritiya

Madhya Pradesh

भोपाल कलेक्टर बाल विवाह पर सख्त… मैरिज गार्डन, कैटरिंग और बैंड वालों पर भी होगी कार्रवाई, धर्मगुरु पर भी कसेगा शिकंजा

भोपाल अक्षय तृतीया से पहले राजधानी भोपाल के जिला प्रशासन ने बाल विवाह के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बाल विवाह में शामिल मैरिज गार्डन संचालकों, कैटरर्स, बैंड वालों और धर्मगुरुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत दोषियों को दो साल की जेल, एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. कलेक्टर ने अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त को देखते हुए यह आदेश जारी किया, क्योंकि इस अवसर पर बड़ी संख्या में विवाह होते हैं,

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अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी , इन स्थानों पर चुपके से जलाएं दीपक, घर आएगी सुख-शांति

भारतीय कैलेंडर के अनुसार, इस साल अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya 2025) 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। यह वैशाख महीने में आने वाले शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की विधि-विधान पूर्वक पूजा-अर्चना की जाती है। इससे घर में सुख और शांति आने के साथ-साथ समृद्धि भी आती है। अक्षय तृतीया पर दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दिन दान करने वाले श्रद्धालुओं के घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती, बल्कि उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती

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