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Madhya Pradesh

नामांकित होने वाले Advocates को बड़ी राहत, अब 750 रुपये में होगा नामांकन

जबलपुर अब नये नामांकित होने वाले अधिवक्ताओं को भारी भरकम नामांकन शुल्क की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद ने नई अधिसूचना जारी की है। जिसके तहत सामान्य व ओबीसी वर्ग के नवीन अधिवक्ताओं को साढ़े सात सौ रुपये व अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के अधिवक्ताओं को मात्र 125 रुपये ही नामांकन शुल्क की अदायगी करनी होगी। उक्त जानकारी एसबीसी के चेयरमैन राधेलाल गुप्ता व वाइस चेयरमेन आरके सिंह सैनी ने पत्रवार्ता में दी। मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के

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