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Madhya Pradesh

क्रूर पति के बच्चे को महिला नहीं देना चाहती थी जन्म, हाईकोर्ट की अनुमति से बाद कराया अबॉर्शन

इंदौर  क्रूर पति का बच्चा मुझे नहीं चाहिए। इंदौर में एक प्रेग्नेंट महिला ने हाईकोर्ट से अनुमति लेकर अबॉर्शन करवाया है। उसने एक साल पहले लव मैरिज की थी। अबॉर्शन के साथ ही इस लव मैरिज का दुखद अंत हो गया है। बताया जा रहा है कि शादी के बाद पति-पत्नी के रिश्ते में तनाव बढ़ने लगे थे। इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति मांगी थी। महिला का कहना था कि पति का व्यवहार बहुत क्रूर था। इसलिए वह उसके बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी।

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‘पति से बिना सलाह के गर्भपात कराना क्रूरता’ MP हाईकोर्ट की टिप्पणी, पीड़ित ने कहा- वो बार-बार मना करती है

इंदौर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक जोड़े के विवाह को भंग करने के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि "मामले के तथ्यों" के आधार पर, अगर कोई पत्नी अपने पति की सहमति के बिना गर्भावस्था को समाप्त करने का विकल्प चुनती है, तो उसे "क्रूरता" कहा जा सकता है। ज‌स्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा, "निचली अदालत ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि पति की सहमति के बिना

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