Saturday, January 24, 2026
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10 imprisonment and fine

RaipurState News

छत्तीसगढ़-कबीरधाम कोर्ट का फैसला, नशीली दवा बेचने पर तीन आरोपियों को 10 साल की सजा और अर्थदंड

कबीरधाम. कबीरधाम जिला कोर्ट ने नशीली दवा बेचने वाले तीन आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष सश्रम कारावास भुगताया जाएगा। ये आरोपी जब से पकड़े गए है, तब से ही जेल में है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (NDPS Act)योगिता विनय वासनिक ने दिया है। मामला 15फरवरी 2024 का है। पिपरिया थाना पुलिस ने आरोपी सहमत अली पिता हैदर अली, उम्र 30 वर्ष, निवासी अटल आवास घुघरीरोड कवर्धा, जिला कबीरधाम, अशोक पांडे पिता स्व.बाबूजी पांडे उम्र 62 वर्ष, निवासी बेलसरी, थाना

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