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दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार रजत शर्मा को उनकी मानहानि के मुकदमे में अंतरिम राहत देते हुए कांग्रेस नेताओं को दिया यह निर्देश

नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार रजत शर्मा को उनकी मानहानि के मुकदमे में अंतरिम राहत देते हुए कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश को निर्देश दिया कि वे उन एक्स पोस्ट(ट्वीट) को हटा लें, जिनमें आरोप लगाया गया है कि रजत शर्मा ने ऑन एयर रागिनी नायक के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने उल्लेख किया कि तीनों कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक संपादित वीडियो पोस्ट किया था, जबकि उन्होंने दावा किया

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