प्राइवेट पार्ट

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पुणे में बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले में एक आरोपी को तीन साल बाद हाई कोर्ट से जमानत मिली

पुणे महाराष्ट्र के पुणे में तीन नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न और उनके प्राइवेट पार्ट में झंडु बाम लगाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 33 वर्षीय आरोपी कपिल टाक को जमानत दे दी है। आरोपी पर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर नाबालिग लड़कों का उत्पीड़न करने और उसका वीडियो बनाने का आरोप था। जमानत का फैसला जस्टिस अनिल किलोर की पीठ ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने यह पाया कि आरोपी की कोई यौन इच्छा नहीं थी

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