Madhya Pradesh

भोपाल के ओल्ड सिटी इलाके में दुकानदार ने सड़क झाड़ने के बाद कचरा वापस टोकरी में डाला, वीडियो वॉयरल

भोपाल
 फेनी (सेंवई) की दुकान के मालिक के एक वीडियो से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। दुकानदार ने सड़क से गिरे हुए टुकड़ों को उठाने के लिए उन्हें झाड़कर बिक्री के लिए वापस टोकरी में डाल दिया था। 29 सेकंड की क्लिप में एक आदमी मंगलवारा में अपनी दुकान के सामने सड़क को झाड़ू से साफ करता है, फेनी के गिरे हुए टुकड़ों को उठाता है और उन्हें काउंटर पर एक टोकरी में रखता है।

जांच में लाइसेंस ही नहीं मिला

वीडियो 4 जुलाई का है। घटना भोपाल के ओल्ड सिटी इलाके में हुई और तब से वायरल हो गई है। जब जिला खाद्य सुरक्षा की एक टीम दुकान पर गई, तो यह पता चला कि दुकान पांच साल से अधिक समय से खाद्य सुरक्षा विभाग के अनिवार्य पंजीकरण के बिना संचालित की जा रही थी।

अधिकारियों द्वारा जुबेर के रूप में पहचाने गए दुकान के मालिक ने प्रशासन को बताया कि उसने 6 जुलाई को पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। ऐसा माना जाता है कि वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद कार्रवाई के डर से उसने ऐसा किया। जिला खाद्य सुरक्षा टीम ने मंगलवारा स्थित दुकान से फेनी के नमूने एकत्र कर लैब जांच के लिए भेज दिए हैं। दुकान मालिक ने 11 जुलाई को खाद्य विभाग से रजिस्ट्रेशन कराया।

अधिकारियों ने बताया सच

अधिकारियों ने बताया कि खाद्य विभाग छोटी दुकानों का पंजीकरण एक ऑनलाइन प्रक्रिया है और आवेदन के सात दिन के भीतर पंजीकरण स्वतः जेनरेट हो जाता है। अधिकारियों ने कहा, बिना पंजीकरण के दुकान चलाने पर दुकानदार पर जुर्माना लगाया जाएगा और दुकान से लिया गया नमूना अमानक पाए जाने पर अलग से मामला दर्ज किया जाएगा।

रिपोर्ट के बाद लगेगा जुर्माना

इस प्रकरण में खाद्य विभाग में पंजीकरण कराकर दुकान चलाने के मामले में एडीएम कोर्ट में मुकदमा सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही दायर किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा, उन पर 2,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन चूंकि वह लंबे समय से बिना पंजीकरण के दुकान चला रहा था, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उस पर विधिवत जुर्माना लगाया जाए।

दुकान न खोलने की हिदायत

सैंपल रिपोर्ट 20 दिन में आने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि वायरल वीडियो क्लिप के आधार पर सड़क से फेनी उठाने पर दुकान मालिक पर जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। एफडीए अधिकारी देवेन्द्र दुबे ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बेकरी बिना लाइसेंस के संचालित की जा रही थी। उनकी दुकान पर फेनी के नमूने लिए गए और परीक्षण के लिए भेजे गए। रिपोर्ट आने के बाद बेकरी से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों में कोई मिलावट या कोई गड़बड़ी पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान एफडीए कोर्ट को वायरल वीडियो के बारे में जानकारी देगा। दुकानदार को लाइसेंस जारी होने तक दुकान न खोलने की हिदायत दी गई।