‘मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर न्यूनतम छह महीने की सजा मिले’… संसदीय समिति का प्रस्ताव…
इम्पैक्ट डेस्क. संसदीय समिति ने सलाह दी है कि मिलावटी पदार्थ बेचने के दोषी को न्यूनतम छह महीने की सजा मिलनी चाहिए। साथ ही समिति ने 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने की भी सलाह दी है। भाजपा सांसद बृजलाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने कहा है कि मिलावटी खाने का लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और इसके लिए जो सजा का मौजूदा प्रावधान है वह अपर्याप्त है। समिति ने दी सजा बढ़ाने की सलाहसमिति का कहना है कि मिलावटी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ जनता को
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