DMF को लेकर एक्शन में नई सरकार… स्वीकृति के बाद शुरू नहीं किए गए कामों पर रोक… समीक्षा होगी…
इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। खनिज साधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश जारी जिला खनिज संस्थान न्यास से स्वीकृत कार्य जो प्रारंभ नहीं हुए हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश अप्रारंभ कार्याें की पुनः समीक्षा और शासी परिषद के अनुमोदन के अनुसार ही होगी अग्रिम कार्यवाही डीएमएफ शासी परिषद की बिना प्रशासकीय स्वीकृति के कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करने के निर्देश जिले के सभी नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य, डीएमएफ शासी परिषद के पदेन सदस्य होंगे तीन वर्ष की कालावधि
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